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डिलीवरी ब्रांड्स पर जीएसटी काउंसिल ले सकती है 5 प्रतिशत टैक्स

Nitika Ahluwalia
Nitika Ahluwalia Sep 17 2021 - 2 min read
डिलीवरी ब्रांड्स पर जीएसटी काउंसिल ले सकती है 5 प्रतिशत टैक्स
इस तरह के प्रस्ताव को डिजाइन करने के कारणों में से एक यह था कि इन खिलाड़ियों द्वारा कोई अनिवार्य पंजीकरण जांच नहीं थी और इन ऐप के माध्यम से अपंजीकृत रेस्तरां सप्लाई कर रहे थे।

जीएसटी काउंसिल जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी  ऐप को रेस्तरां के रूप में मानने और उनके द्वारा की गई आपूर्ति पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर कल एक बैठक में चर्चा कर सकती है।

पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि उनके माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म को उत्तरदायी बनाने का प्रस्ताव चार दर्जन से अधिक प्रस्तावों में से एक है, जिसे परिषद द्वारा 17 सितंबर को लखनऊ में अपनी बैठक में लिया जाएगा। ।

रिपोर्टों के अनुसार, यदि उपरोक्त प्रस्ताव को काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो फूड डिलीवरी ब्रांडों को इस तरह के कर को वसूलने की अनुमति देने के लिए अपने सिस्टम में बदलाव करने का समय दिया जाएगा।

जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, फूड डिलीवरी ऐप को उनके द्वारा की गई डिलीवरी के लिए रेस्तरां के स्थान पर सरकार के पास जीएसटी जमा करना होगा। अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं होगा।

अनुमान के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स द्वारा कथित रूप से कम रिपोर्टिंग के कारण सरकारी खजाने को कर नुकसान 2,000 करोड़ रुपये है। GST के तहत, ये ऐप्स वर्तमान में टैक्स कलेक्टर्स एट सोर्स (TCS) के रूप में पंजीकृत हैं। इस तरह के प्रस्ताव को डिजाइन करने के कारणों में से एक यह था कि इन खिलाड़ियों द्वारा कोई अनिवार्य पंजीकरण जांच नहीं थी और इन ऐप के माध्यम से अपंजीकृत रेस्तरां सप्लाई कर रहे थे। भले ही कर की दर कम है, चूंकि फूड डिलीवरी  की मात्रा अधिक है, कर चोरी की राशि भी पर्याप्त है, उपरोक्त व्यक्ति ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि तदनुसार, सरकार के पास जीएसटी एकत्र करने और जमा करने वाले फूड डिलीवरी ऐप के सुझाव को जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

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