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भारत सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नियम जारी किए

Toshi Shah
Toshi Shah Jul 21 2022 - 2 min read
भारत सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नियम जारी किए
सरकार ने वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए नया नियम जारी किया है, पर यह नियम के फायदे कुछ ही वर्ग के लोग ही उठा पाएंगे।

सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि स्पेशल इकॉनामिक जोन (एसईजेड) में अधिकतम एक साल की अवधि के लिए घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी।

कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट वर्क सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार के  कॉमर्स मंत्रालय के तहत कॉमर्स डिपार्टमेंट ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम  के लिए एक नया नियम 43ए अधिसूचित किया है।

अधिसूचना के अनुसार, व्यवसाय की मांग पर देश भर में वर्क फ्रॉम होम की नीति का फैसला लिया गया है। “स्पेशल इकॉनामिक जोन में एक देशव्यापी वर्दी वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) नीति का प्रावधान करने के लिए व्यवसाय की मांग पर अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अधिसूचना को मजबूत करने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की, “कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार, 19 जुलाई को जारी अपनी अधिसूचना में कहा।

सरकार ने नया एसईजेड  नियम कर्मचारियों के निश्चित श्रेणी के लिए लागू किया है।

।.आईटी और आईटीईएस एसईजेड के कर्मचारी।

ii.कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं।

iii. कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं।

iv.कर्मचारी, जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं।

नई अधिसूचना के अनुसार, वर्क फ्रॉम होम प्रावधान को यूनिट के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट वर्क सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, एसईजेड के विकास आयुक्त को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी वास्तविक कारण के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति दी जा सकती है।

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी अधिसूचना में कहा कि वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, यूनिट के अनुरोध पर डीसी द्वारा एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

अधिसूचना के मुताबिक़ एसईजेड यूनिट के संबंध में जो कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं,  उन्हें 90 दिनों तक घर से काम करना पढ़ेगा उसके बाद वह ऑफिस जाएंगे।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि एसईजेड  यूनिट नए नियम के तहत घर से काम करने वाले कर्मचारियों को उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

वर्क फ्रॉम होम नियम विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जो भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विभिन्न आर्थिक नियमों के एक समूह के अधीन क्षेत्र हैं। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस समय भारत में आठ फंक्शन एसईजेड हैं जिनमें शामिल हैं - सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), कांडला और सूरत (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा ( उतार प्रदेश)।

 

 

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